दो महिलाओं को दो महीने की कैद हुई.

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गढ़चिरोली, दि 2: मार्च

कानुनी कारवाही मे रुकावाट का प्रयास तथा पुलिस कर्मचारीसे मारपीट करने के मामले में अदालत ने दो शराबविक्रेता महिलाओंको दो महीने की कैद व प्रती व्यक्ती एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. विस्तृत रिपोर्ट यह है कि वादी महिला उपनिरीक्षक, पुलिस स्टेशन देसाईगंज। जब सोनम नाइक उप-निरीक्षक सुजाता भोपाले और पुलिस स्टेशन स्टाफ के साथ देसाईगंज शहर में गश्त कर रही थी, तो आरोपी रजनी रामचन्द्र आत्राम उम्र 47 वर्ष, गांधी वार्ड देसाईगंज, रेस. गोपनीय सूत्रों के अनुसार गांधी वार्ड देसाईगंज स्थित अपने आवास पर अवैध देशी व विदेशी शराब बेचती है। रजनी आत्राम के घर की तलाशी लेते समय आरोपी शीतल रामचन्द्र आत्राम उम्र 26 वर्ष निवासी। गांधी वार्ड,देसाईगंज ने मुहजोरी किया। मेरी माँ शराब बेचती है क्योंकि वह दो बेटियों का पेट पालना चाहती है, यह मेरा घर है आपका पुलिस स्टेशन नहीं, अचानक पुलिस सब-इंस्पेक्टर सोनम नाइक आई और उसके दोनों हाथ पकड़कर शोकेस की ओर धकेल दिया और उसकी गर्दन पर मुक्का मारा। पुलिस उपनिरीक्षक सुजाता भोपाले, जो उस समय उनके साथ थीं, ने भी दोनों हाथ पकड़कर उन्हें धक्का देकर नीचे गिरा दिया। साथ ही अश्लील शब्दों में चिल्लाया और गालियां दीं। इस संबंध में 28 अक्टूबर 2021 को दोपहर 2 बजे देसाईगंज पुलिस स्टेशन में दोनों आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया था. जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशुतोष करमरकर ने अभियोजन न्यायाधीश और अन्य गवाहों के बयान के साथ-साथ सरकारी पक्ष की दलीलों को ध्यान में रखते हुए 1 अप्रैल 2024 को दोनों आरोपी अभियुक्तों रजनी आत्राम और शीतल आत्राम को दोषी ठहराया और 2 महीने की सजा सुनाई। एवं 1000 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया। ——————-.